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करा लें नवीनीकरण नहीं तो निरस्त हो जाएगा असलहे का लाइसेंस, जानिए क्या है बड़ी वजह

Thu, 25 Feb 2021 12:22 AM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : पेक्सेल्स
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस गोरखपुर जिले के सभी लाइसेंसधारी असलहों का सत्यापन करेगी। नवीनीकरण न होने और आपराधिक मुकदमे दर्ज होने पर लाइसेंस को निरस्त करने की रिपोर्ट पुलिस की ओर से भेजी जाएगी। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने इस संबंध में सभी पुलिस वालों को आदेश जारी कर दिया है।

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जांच के दौरान यह भी देखना होगा कि किस पते पर लाइसेंस है और वर्तमान में उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? अगर लाइसेंस दूसरे पते पर मिले या फिर दूसरे के हाथों में हुए तो ऐसे लोगों के लाइसेंस को भी निरस्त कराया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। उत्पाती लोगों को पाबंद करने के साथ ही अब असलहों के लाइसेंस का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। जिले में करीब 22 हजार असलहा लाइसेंस हैं, सभी का सत्यापन करना है।
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एसएसपी ने साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। थानेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने इलाके के लाइसेंस की जांच कराए। असलहा किसके नाम पर है और उसका इस्तेमाल कहीं दूसरा कोई तो नहीं कर रहा है, यह भी देखना होगा।

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सब दुरुस्त तो थानेदार देंगे सर्टिफिकेट

लाइसेंस लेने के बाद अगर कोई मुकदमा दर्ज है तो इसका पूरा ब्योरा पुलिस देगी ताकि लाइसेंस को निरस्त कराया जा सके। इसके अलावा नवीनीकरण का भी पुलिस जांच करेगी अगर नवीनीकरण नहीं हुआ होगा तो पुलिस ऐसे लाइसेंस को निरस्त कराकर आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज करेगी।
 
थानेदार को जांच कर सब कुछ दुरुस्त मिला तो इसका सर्टिफिकेट भी लिखकर देना होगा कि उनके इलाके के असलहे सही हाथों में है और कोई केस नहीं है। क्योंकि अगर दोबारा उसमें कमी पाई गई तो सीधे थानेदार को जिम्मेदार मानकर उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस इस काम को जल्द से जल्द पूरा करेगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लाइसेंसधारी असलहे सही है और वह सही हाथों में ही है।
 
दुकान या थाने पर जमा हो लाइसेंस तो भी होगी सत्यापन
एसएसपी ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई असलहे को दुकान या थाने पर जमा कर दिया है तो उसका भी सत्यापन करना होगा कि लाइसेंसधारी सही बोल रहा है या नहीं। इसमें कमी मिली तो भी लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा और झूठ बोलने का केस भी दर्ज होगा।
 
एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि लाइसेंस के जांच का आदेश दिया गया है। सभी लाइसेंस का सत्यापन होगा। जहां पर भी कमी मिली उसके लाइसेंस को निरस्त करने की रिपोर्ट पुलिस देगी। इसमें लापरवाही मिली तो थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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