संतकबीरनगर। बीमा कंपनी पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मरम्मत व्यय भुगतान करने से इन्कार करने और वाहन को परमिट सीमा से बाहर बताने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मरम्मत व्यय की धनराशि 54 हजार 151 रुपये मय ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 60 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। समस्त धनराशि 60 दिनों के भीतर अदा करनी होगी।
महुली थानाक्षेत्र के भीटी हरदो निवासी हरिराम ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2021 में तीन पहिया मैक्सिमा वाहन क्रय किया था। जिसे चलाकर रोजी-रोटी कमाते थे। 21 जून 2022 को सायं पांच बजे खलीलाबाद से मैंनसिर जा रहा था। जब वह गंगा देवरिया पहुंचे कि विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो उनके वाहन में ठोकर मार दिया। उन्हें काफी चोटें आई और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। सर्विस सेंटर पर ले जाने पर दावे का भुगतान नहीं माना। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत मरम्मत दावे की रकम 54 हजार 1े51 रुपये मय दस प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।