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Unlock 1.0: गोरखपुर में बुधवार से खुलेंगी सैलून-ब्यूटी पार्लर की दुकानें

Tue, 02 Jun 2020 10:00 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

  • स्टेडियम में खिलाड़ी खेल सकेंगे, दर्शकों को नहीं मिलेगा प्रवेश
  • सर्दी-खांसी या अन्य लक्षण वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा प्रवेश
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gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर जिले में 70 दिनों से बंद चल रही सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी अब सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक रोस्टर के मुताबिक खुल सकेंगी। इसी तरह ट्रेवेल एजेंसी और स्टेडियम खोलने को लेकर भी डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने सोमवार को निर्देश जारी कर दिया। सोमवार से शनिवार तक स्टेडियम खुलेंगे मगर दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी। खिलाड़ियों को भी अपना परिचय पत्र लेकर जाना होगा।

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डीएम ने बताया कि सैलून-ब्यूटी पार्लर की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। काम करने वाले कारीगर एवं स्टाफ को फेस शील्ड- मास्क और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।

यही नहीं सैलून-ब्यूटी पार्लर में एक बार ही कपड़े का प्रयोग किया जा सकेगा। इसी तरह ट्रेवेल एजेंसी (रेल टिकट, हवाई टिकट, वाहन बुकिंग) इस शर्त के साथ रोजाना खुलेगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही वे किसी गाड़ी में यात्री बैठाएंगे।
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वाहनों के सभी यात्रियों को फेस मास्क-फेस कवर पहनना जरूरी होगा। वाहनों में सैनिटाइजर रखने के अलावा उसे समय-समय पर भीतर से सैनिटाइज भी करना होगा।  खेल परिसर एवं स्टेडियम के लिए निर्धारित समय सुबह 6  से 10 बजे तक तथा शाम को 5  से 7 बजे तक होगा। रविवार को सभी खेल परिसर-स्टेडियम बंद रहेंगे।

 

सर्दी-खांसी वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगी एंट्री

डीएम ने बताया कि सभी दुकान-प्रतिष्ठान मालिक यह सुनिश्चि करेंगे कि उनके वहां कोई भी बुखार, सर्दी-खांसी या कोरोना संक्रमण के अन्य लक्षण वाला कोई भी ग्राहक प्रवेश न करे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का प्रयोग करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।  दुकान के सामने/अन्दर एक साथ एक समय में अधिकतम पांच से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने दिए जाएं।  उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी बनाई जाए।

दुकान-प्रतिष्ठानों को दिन में कई बार सैनिटाइज किया जाए। सभी बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठानों एवं स्टेडियम में प्रवेश करने और बाहर निकलते समय सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाए।

 
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शाम सात से सुबह सात बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध

डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)  प्रतिबंधित रहेगा।  कन्टेनमेन्ट, बफर जोन में  इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सभी  प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने चेताया कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • सैलून- ब्यूटी पार्लर           सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक           सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार
  • ट्रेवल एजेंसी                     सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक           प्रतिदिन
  • खेल परिसर-स्टेडियम        सुबह 6 से 10, शाम 5 से सात बजे तक  सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार
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