डीएम ने बताया कि सभी दुकान-प्रतिष्ठान मालिक यह सुनिश्चि करेंगे कि उनके वहां कोई भी बुखार, सर्दी-खांसी या कोरोना संक्रमण के अन्य लक्षण वाला कोई भी ग्राहक प्रवेश न करे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का प्रयोग करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। दुकान के सामने/अन्दर एक साथ एक समय में अधिकतम पांच से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने दिए जाएं। उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी बनाई जाए।
दुकान-प्रतिष्ठानों को दिन में कई बार सैनिटाइज किया जाए। सभी बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठानों एवं स्टेडियम में प्रवेश करने और बाहर निकलते समय सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाए।
डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेन्ट, बफर जोन में इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने चेताया कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- सैलून- ब्यूटी पार्लर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार
- ट्रेवल एजेंसी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन
- खेल परिसर-स्टेडियम सुबह 6 से 10, शाम 5 से सात बजे तक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार