गोरखपुर। क्रिसमस और नए साल के मौके पर होने वाली पार्टी को लेकर प्रशासन सख्त है। बिना बार लाइसेंस किसी भी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंक्वेट हाल में अगर दारू पार्टी हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अगर प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा बिना किसी अकेजनल बार लाइसेंस के मदिरा, अन्य प्रांत की मदिरा परोसी जाती है तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। संवाद