गोरखपुर। नौसढ़ स्थित मॉडल शॉप में मानक से कम तीव्रता वाली शराब की बिक्री की पुष्टि के बाद आबकारी विभाग ने अनुज्ञापी सुधीर जायसवाल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अब मॉडल शॉप का संचालन आबकारी विभाग दैनिक आधार पर करेगा। निलंबन के आदेश के खिलाफ लाइसेंसी को जिलाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।
आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार को अवैध शराब की बिक्री की शिकायत पर मॉडल शॉप में छापा मारा था। टीम को विभिन्न ब्रांड और धारिता की 31 सीलबंद विदेशी शराब की बोतलें मिली थीं। इनके नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट में कई नमूनों की तीव्रता निर्धारित मानक से कम मिली। जिला आबकारी अधिकारी अरविंद मौर्या ने बताया कि मॉडल शॉप में अपमिश्रित व बिना क्यूआर कोड वाली शराब की बिक्री की शिकायत मिली थी।
जांच में अपमिश्रित शराब की बिक्री की पुष्टि होने पर लाइसेंसी समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इनमें सुधीर जायसवाल, संजय सिंह और विजेंद्र जायसवाल शामिल हैं। बताया कि लाइसेंस निलंबित होने के बाद विभाग दुकान का संचालन करेगा। 15 दिन के भीतर जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में आगे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।