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Gorakhpur: हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला

Thu, 04 Aug 2022 12:30 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह का कहना था कि वादी रमायन यादव जद्दूपुर का निवासी है। 28 नवंबर 2021 को दिन में करीब 12.30 बजे वादी के लड़के विकास का मोटरसाइकिल की टक्कर होने के कारण गांव के गुलशन कुमार व अमरनाथ से वाद विवाद हो गया था।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने झंगहा थाना क्षेत्र के ग्राम जद्दूपुर निवासी आरोपी अमरनाथ निषाद की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह का कहना था कि वादी रमायन यादव जद्दूपुर का निवासी है। 28 नवंबर 2021 को दिन में करीब 12.30 बजे वादी के लड़के विकास का मोटरसाइकिल की टक्कर होने के कारण गांव के गुलशन कुमार व अमरनाथ से वाद विवाद हो गया था।

इसी बात की शिकायत करने वादी की भाभी चंद्रकाली गईं तो गुलशन ने डंडे से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे सिर फट गया। वादी का लड़का विशाल, राम किशुन, दयाराम, इंदल, प्रियंका, रिंकी व तप्पे मौके पर पहुंचे तो गुलशन, अमरनाथ अपने हाथ में लिए बंदूक व सुनील, विकास, शैलेष, पवन व सूरज अपने अपने हाथ में लिए तमंचे से जान मारने की नियत से फायर करने लगे।
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विशाल, राम किशुन, दयाराम, इंदल, प्रियंका, चंद्रकाली व तप्पेलाल घायल हो गए थे। इन लोगों को मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था कि रास्ते में विशाल व राम किशुन की मृत्यु हो गई थी।
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