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Gorakhpur News: पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने वाले को मिली सात साल की सजा

Thu, 27 Jul 2023 02:18 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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पत्नी की गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने पिपराइच थाना क्षेत्र के हेमधापुर निवासी अभियुक्त रविंद्र निषाद को सात साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को 50 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुल कुमार शुक्ल एवं धर्मेंद्र दूबे का कहना था कि वादी रामअवध पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम हेमधापुर का निवासी है। 15 मई 2018 को एक बजे वादी के छोटे भाई रविंद्र निषाद और उसकी पत्नी जशोदा के बीच आपस में झगड़ा हो रहा था। अभियुक्त रविंद्र निषाद ने पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
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