गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुरवा निवासी अभियुक्त सुबीना खातून उर्फ शीबू को आजीवन कारावास एवं 11 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी तरह सहनाज खातून को छह माह के कारावास एवं छह सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह का कहना था कि घटना दो सितम्बर 2022 की है। पारिवारिक विवाद में कहासुनी हो रही थी। हलीमुद्दीन उर्फ मीकू का पूरा परिवार कहासुनी व मारपीट पर उतारू था। वादी साहिद अली के परिवार का कोई भी पुरुष घर पर नहीं था। पूरा परिवार साहिद अली की पत्नी और मां के साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच अभियुक्त सुबीना खातून उर्फ शीबू ने वादी की एक माह की बच्ची को उठाकर पटक दिया। इलाज के लिए उसे मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। संवाद