बेटी की हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नीलू मोघा ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के पीरू सईद निवासी अभियुक्त रमेश भारती को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्रा का कहना था कि वादी विजयी चिलुआताल थाना क्षेत्र के पीरू सईद का निवासी है। 28 फरवरी 2021 को उसका पुत्र अभियुक्त रमेश भारती अपनी पुत्री काजल, पुत्र प्रिंस व सबसे छोटी पुत्री श्रेया को मोटरसाइकिल से दवा कराने ले गया था।
सुबह 7.30 बजे जब उसका पुत्र रमेश वापस आया तो उसकी पुत्री श्रेया मृत अवस्था में थी। वादी की बड़ी पोती ने बताया कि पापा ने जंगल में ले जाकर श्रेया की गला दबाकर हत्या कर दी है और हमें धमकी दी है कि घर पर किसी को कुछ नहीं बताना।