गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के गोबड़ौर चौराहे पर पांच साल पहले हुई जयप्रकाश की हत्या के मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। सभी पर 20700 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण ने हत्या का जुर्म सिद्ध पाने पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। इनमें तीन आरोपी देवरिया जिले के हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एचएन यादव एवं संजीत शाही ने पक्ष रखते हुए बताया कि वादी लक्ष्मी झंगहा क्षेत्र के कैथवलिया गांव का निवासी है। 26 नवंबर 2016 को सुबह करीब 11.30 बजे वादी लक्ष्मी अपने भाई इंद्रासन यादव, ओमप्रकाश यादव, जयप्रकाश यादव व पट्टीदार राजेश यादव के साथ गेहूं का बीज लेकर गोबड़ौर चौराहे के पास खेत में बोने जा रहा था। जैसे ही ये लोग गोबड़ौर चौराहे पर पहुंचे कि वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने हमला कर दिया।
प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर हुए इस हमले में जयप्रकाश पर फायरिंग की गई तथा ओमप्रकाश व राजेश को बुरी तरह मारा पीटा गया। गंभीर रूप से घायल जयप्रकाश, ओमप्रकाश व राजेश को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जयप्रकाश को मृत घोषित कर दिया था।
अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण ने मामले में फैसला सुनाते हुए गोबड़ौर निवासी अभियुक्त विनय यादव, हेमंत यादव, राकेश यादव, सतीश यादव, पिंटू यादव उर्फ रवि प्रताप, चंद्रदीप उर्फ संदीप, राजू यादव एवं देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम उसरी निवासी अभियुक्त योगेंद्र यादव, राजेश यादव व शिवशंकर उर्फ मुलायम यादव को आजीवन कारावास एवं 20 हजार सात सौ रुपया अर्थदंड दिया है।