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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: जानिए इस चुनाव में प्रत्याशी कितने रुपये कर सकते हैं खर्च, जारी हुई लिस्ट

Wed, 10 Mar 2021 12:03 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
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पंचायत चुनाव। (सांकेतिक फोटो) - फोटो : Social Media
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा तय की जा चुकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष सर्वाधिक चार लाख, ब्लॉक प्रमुख दो लाख, जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख तो क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान 75-75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव संपन्न होने के तीन महीने के भीतर सभी को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा। निगरानी के लिए व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए जाएंगे।
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जिला पंचायत सदस्य के पर्चे 500 तो ग्राम प्रधान के पर्चे 300 में मिलेंगे
इस बार नामांकन पत्र और जमानत राशि नहीं बढ़ाई गई है। सामान्य वर्ग के जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशियों को 500 रुपये नामांकन पत्र और चार हजार रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 150 रुपये नामांकन पत्र व 500 रुपये जमानत राशि, ग्राम प्रधान पद के लिए 300 रुपये नामांकन पत्र और दो हजार रुपये जमानत राशि तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 300 रुपये नामांकन पत्र और दो हजार रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करना होगा इन सभी पदों के लिए कोई प्रत्याशी यदि ओबीसी या एससी, एसटी वर्ग का होगा तो उसे सामान्य वर्ग के लिए तय नामांकन पत्र शुल्क और जमानत राशि की आधी रकम ही खर्च करनी होगी।  

आपराधिक रिकार्ड समेत इन चीजों का देना होगा ब्यौरा
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्ति के ब्यौरे के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि, हाउस टैक्स और अलग से किसी भी तरह के कर की बकाएदारी नहीं होने का विवरण देना होगा।
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