गोरखपुर। खोराबार में हुई सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की घटना का न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के रैमा निवासी आलोक पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
खोराबार थाना क्षेत्र में घटना 25 अप्रैल 2022 की रात लगभग 8.30 बजे हुई। आरोपी आलोक पासवान ने प्रीति, उसके बड़े पिता गामा निषाद और बड़ी माता संजू देवी की धारदार हथियार (बांका) से बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल, प्रीति को रास्ते में देखकर आरोपी ने प्यार का इजहार किया, लेकिन प्रीति ने इन्कार कर दिया। इसके बाद आलोक ने धारदार हथियार से प्रीति के सिर पर हमला कर दिया, जिससे सिर बीच से फट गया।
प्रीति पर हमला होते देख उसके पिता गामा और मां संजू दौड़े तो आरोपी ने दोनों पर भी वार कर दिया। मौके पर तीनों की मौत हो गई। थोड़ी देर बाद आरोपी आलोक पासवान खुद थाने पहुंचा और वारदात की पूरी घटना कबूल कर ली। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि यह हत्या एकतरफा प्यार और क्रोध के चलते हुई थी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।