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Court Order: डकैती में जयपुर के सोल्जर को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Wed, 08 Jun 2022 10:57 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

डकैती के जुर्म में राजस्थान के जयपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त सोल्जर को 10 साल के कठोर एवं 2,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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अपर सत्र न्यायाधीश शशि भूषण कुमार शांडिल ने मंगलवार को डकैती के जुर्म में राजस्थान के जयपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त सोल्जर को 10 साल के कठोर एवं 2,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र व राम प्रकाश सिंह का कहना था कि वादी संदीप कुमार श्रीवास्तव का भाई संजीव श्रीवास्तव गुलरिहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर मुहल्ले में मकान बनवा कर परिवार सहित रहते हैं।

11 दिसंबर 2010 को रात करीब 2:30 बजे छह व सात की संख्या में असलहाधारी बदमाश घर में घुस गए और वादी के भाई संजीव, उनकी पत्नी सोनी, ससुर कृपाशंकर व सास को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। सूचना पर वादी अपने भाई के घर पहुंचा तो देखा कि सभी लोग घायल अवस्था में पड़े हैं। घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कीमती सामान, जेवरात व 60 हजार रुपये नकद लेकर बदमाश भाग गए। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की थी।

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