गोरखपुर में खुले में शौच या पेशाब करते पकड़े गए तो नगर निगम मौके पर ही जुर्माना वसूल करेगा। इस कार्य में नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम के अलावा सफाई इंस्पेक्टरों की मदद ली जाएगी।
स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी शहर के विभिन्न इलाकों में लोग खुले में शौच और पेशाब करने जाते हैं। ऐसे मामलों में अब नगर आयुक्त ने सख्ती का फैसला लिया है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि राजकीय गजट व अधिसूचना के नियमों के तहत मौके पर ही जुर्माना वसूलते एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
100 से 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
नगर निगम कार्यकारिणी और बोर्ड से खुले में शौच या पेशाब करने तथा गंदगी फैलाने पर 100 से 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।