अगले सप्ताह से गाड़ी उठाने का काम शुरू कर देगी फर्म, टेंडर फाइनल
चार पहिया वाहन के लिए 1000 रुपये व दो पहिया वाहन के लिए 500 रुपये देना होगा जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। गोलघर की सड़कों पर चार पहिया या दो पहिया गाड़ी खड़ी मिलीं तो उठा ली जाएंगी। गाड़ी छुड़ाने के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। चार पहिया गाड़ी के लिए 1000 रुपये तो दो पहिया गाड़ी के लिए 500 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके लिए नगर निगम का गाड़ी उठाने वाली फर्म से अनुबंध हो गया है। एसफोर इंफो. कॉम फर्म को जिम्मा मिला है। अगले सप्ताह से फर्म अपना काम शुरू कर देगी।
गोलघर में 23 नवंबर 2021 से ही नो वेंडिंग जोन की व्यवस्था लागू है। इसके अलावा इस इलाके को नो पार्किंग जोन भी घोषित किया गया है। इसके बाद भी गोलघर में सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से गाड़ियां खड़ी रहती हैं। जबकि, नगर निगम की ओर से गोलघर इलाके में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसको देखते हुए नगर निगम ने नो पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों को उठाने के लिए नई फर्म से करार कर लिया है। गोलघर की सड़कों पर यातायात में बाधक बने वाहनों को फर्म के द्वारा उठा ली जाएंगी।
क्रेन सर्विस का संचालन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर होगा। सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक कंपनी काम करेगी। आकस्मिक स्थिति में रात में भी जरूरत पड़ने पर क्रेन उपलब्ध कराना होगा। महीने में उठाए गए वाहनों और जुर्माना का पूरा रिकार्ड कंपनी को रखना होगा और हरेक सप्ताह निगम के अधिकारियों को देना होगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि गोलघर शहर का प्रमुख बाजार है, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह होकर सड़क पर आड़ी टेढ़ी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जबकि, गोलघर में ही पार्किंग की सुविधा भी है। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फर्म का चयन कर लिया गया है। अगले सप्ताह से इसे शुरू कर दिया जाएगा।
0-दोपहिया वाहनों में लगाएंगे क्लैंप
क्रेन पर जगह नहीं होने की स्थिति में गोलघर, बैंक रोड, धर्मशाला, बेतियाहाता समेत प्रमुख चौराहों पर खड़े दोपहिया वाहनों में क्लैंप लगा दी जाएगी। जब तक जुर्माना जमा नहीं होगा, क्लैंप नहीं खुलेगा।