पंजीकरण संख्या के अंत में 0 और 1 के बाद अब 2 व 3 अंक वाले निजी वाहनों पर भी सोमवार से परिवहन विभाग कार्रवाई शुरू कर देगा। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी। इसके बाद इस वर्ष विगत 15 फरवरी से पंजीकरण संख्या के अंत में 0 और 1 नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य की गई थी। अब 15 मई से अंत में 2 व 3 नंबर होने वाले वाहनों पर भी एचएसआरपी न होने पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
इन नंबरों पर एचएसआरपी लगवाने की यह है समय सीमा
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक