फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gorakhpur News: होटल, रिर्जार्ट व मैरेज हॉल संचालकों को खुद करना होगा कूड़े का निस्तारण

Fri, 08 Dec 2023 02:10 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।

सार

शहर की बेहतर सफाई व्यवस्था और कूड़े के बेहतर ढंग से निस्तारण के लिए नगर निगम ने कई प्रावधान किए हैं। इसी क्रम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से कचरे का निस्तारण करा सकते हैं। अपंजीकृत एजेंसी के माध्यम से कचरा निस्तारण कराने पर दोनों पक्षों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
गोरखपुर नगर निगम। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

होटल, रिजार्ट और मैरेज हाल से मांगलिक आयोजनों के दौरान निकलने वाले गीले-सूखे कचरे का निस्तारण उनके संचालकों को ही करना होगा। इसके लिए उनको अपने परिसर में ही निपटान की व्यवस्था करनी होगी। जिन संचालकों ने अभी व्यवस्था नहीं की है, वे यूजर चार्ज देकर नगर निगम के माध्यम से कचरे का निस्तारण करा सकते हैं।
विज्ञापन


शहर की बेहतर सफाई व्यवस्था और कूड़े के बेहतर ढंग से निस्तारण के लिए नगर निगम ने कई प्रावधान किए हैं। इसी क्रम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से कचरे का निस्तारण करा सकते हैं। अपंजीकृत एजेंसी के माध्यम से कचरा निस्तारण कराने पर दोनों पक्षों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि गीले कचरे में पके हुए भोजन की मात्रा अधिक है तो फेंकने के बजाय निकटतम गौशालाओं पर उपलब्ध करा सकते हैं।

इसके लिए सफाई निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में सभी बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पन्न करने वाले (बल्क वेस्ट जेनरेटर्स) से संपर्क कर कचरे का उचित निस्तारण कराते हुए यूजर चार्ज वसूलें। अगर कोई संचालक सहयोग नहीं कर रहा है, कचरा सड़क पर फेंका जा रहा है या अंपजीकृत एजेंसी को कचरा दिया जा रहा है तो भारी जुर्माना लगाया जाए और अंपजीकृत एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।
विज्ञापन


नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि वैवाहिक स्थल के प्रबंधक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन करें। पकड़े जाने पर वैधानिक कार्यवाही के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें