भटहट (गोरखपुर)। भटहट ब्लॉक के जंगल माघी गांव में निर्माणाधीन होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर को लेकर उठे विवाद पर उच्च न्यायालय ने मंडलायुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश पारित किया है।
मामले के अनुसार, पिपरी गांव समेत कई ब्लॉकों की जमीन पर अपना स्वामित्व बताते हुए सब्जपोश रियासत के वारिस ताहिर अली ने पहले गोरखपुर मंडलायुक्त के समक्ष याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जंगल माघी गांव में राज्य सरकार की ओर से शुरू किया गया होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण उनकी जमीन पर किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ताहिर अली ने उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 43067/25 दाखिल कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। उच्च न्यायालय में 8 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई तक निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश पारित कर दिया। स्थगन आदेश के बाद पिपरी और जंगल माघी गांव में चल रहा निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। अब अगली सुनवाई में अदालत के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई तय होगी। संवाद