- वर और वधू की नवीनतम फोटो
- अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र
- पते के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल
- आयु के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक
समाज कल्याण अधिकारी एएन मिश्र ने बताया कि दिवाली के बाद सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब जोड़ों की शादी के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजन होगा। इस संबंध में एसडीएम व बीडीओ को पात्रों के चयन के लिए सीडीओ ने पत्र जारी कर दिया है। मंगलवार के डीएम ने तैयारियों के संबंध में बैठक बुलाई है।