एक जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। वाहनों पर फास्टैग नहीं होने पर गाड़ी मालिकों और चालकों को अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। शासन ने परिवहन विभाग को इस आशय का दिशा-निर्देश जारी किया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल ने बताया कि फास्टैग लगे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर टोल प्लाजा से रवाना कर दिया जाएगा। जिन वाहनों पर फस्टैग नहीं लगा होगा उन्हें अलग लेन से जाना होगा। निर्धारित टोल के अलावा जुर्माना भी वहन करना होगा। जुर्माना नहीं देने वाले वाहनों को टोल प्लाजा से पास नहीं दिया जाएगा।
श्याम लाल ने बताया कि समस्या पुराने वाहनों पर ही आ रही है। अब तो नए वाहनों पर बिक्री के साथ ही फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। डीलरों के यहां बिना फास्टैग के किसी भी वाहन की बिक्री नहीं हो रही है। बिना फास्टैग लगे वाहनों का पंजीयन भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा विभाग में फास्टैग लगे वाहनों का ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सड़क पर जांच के दौरान पकड़े जाने पर बिना फिटनेस के वाहन चलाने के आरोप में चालान की कार्रवाई की जा रही है।