खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश
गोरखपुर। दवा के थोक और फुटकर बिक्री का लाइसेंस अब अधिकतम 15 दिन में बन जाएगा। वहीं पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण भी दो दिन में ही करना होगा। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी किया है। वहीं पंजीकरण पोर्टल पर आवेदन लंबित होने पर ड्रग इंस्पेक्टरों से जवाब तलब किया गया है।
दवा विक्रेता दुकानदारों को ड्रग लाइसेंस का हर पांच साल में नवीनीकरण कराना होता है। वर्ष 2019 में जिन्होंने लाइसेंस लिया था, उनका वर्ष 2024 में नवीनीकरण होना था। इसमें से ज्यादातर के मामले अभी तक लंबित चल रहे हैं। दवा विक्रेता समिति सचिव आलोक चौरसिया ने कहा कि नवीनीकरण की प्रक्रिया में देर के चलते दुकानदारों को परेशान होना पड़ता है। वहीं नए आवेदन भी लंबे समय तक लटकाए जाते हैं।