गोरखपुर। उर्वरक की दुकानों की जांच में अनियमितता मिलने पर जिला कृषि अधिकारी डीपी सिंह ने दो दुकानों को निलंबित कर दिया। पांच दुकानों को प्रतिबंधित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने डीएपी की बिक्री न्यू जोत के आधार पर न करने पर खजनी स्थित विशाल खाद भंडार, पिपरौली के साधन सहकारी समिति, उरूवा स्थित बी पैक्स, बड़हलगंज में साधन सहकारी समिति और कौड़ीराम के न्यू जनता भंडार पर व्यवसाय प्रतिबंधित कर दिया।
जिला कृषि अधिकारी ने पीओएस मशीन में प्रदर्शित उर्वरक के स्टाक एवं बिक्री और केंद्र पर उपलब्ध स्टाक और बिक्री में भिन्नता मिलने पर पाली ब्लाॅक स्थित यादव खाद भंडार और कृष्णा ट्रेडर्स को निलंबित कर दुकानदारों से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांग है।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि उर्वरक की बिक्री पीओएस मशीन से ही की जाए। उर्वरक के दुकानों की जांच जारी रहेगी।