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Gorakhpur News: इस्राइल के विरोध में प्रदर्शन करने के आरोपी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की याचिका खारिज

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प्रयागराज।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर में फलस्तीन के समर्थन व इस्राइल के विरोध में सड़क जाम कर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी छात्रों को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अंबरीष चंद्र कोटारया व तीन अन्य की याचिका पर दिया है।
मामला गोरखपुर का है। दर्ज एफआईआर में आरोप है कि 11 अप्रैल 25 को युद्धरत इस्राइल के विरोध व फलस्तीन के समर्थन में पोस्टर बैनर लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र व याची प्रदर्शन कर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। सड़क जाम होने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो भीड़ हटी। याचियों ने एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संवाद
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तिवारीपुर थाना क्षेत्र में एक धर्मस्थल के पास किया था विरोध प्रदर्शन
गोरखपुर। बीते 11 अप्रैल को दोपहर में तिवारीपुर इलाके के सूर्य विहार पुलिस चौकी अंतर्गत एक धार्मिक स्थल के पास कुछ युवाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए इस्राइल का विरोध किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अगले दिन तिवारीपुर पुलिस ने नारेबाजी के आरोपी अंबरीश, आकाश, प्रसेन और धर्मराज के विरुद्ध केस दर्ज किया। इसमें से प्रतापगढ़ जिले के कौंधियारा थाने के हरिहान गांव निवासी अंबरीश व आंबेडकरनगर जिले के रामपुर साहब रामगांव निवासी आकाश को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया था।
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