कोई भी घर बैठे सब्सिडी के लिए कर सकेगा ऑनलाइन आवेदन
कार पर एक लाख और बाइक पर पांच हजार की मिलती है सब्सिडी
गोरखपुर। इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, टू-व्हीलर या थ्री व्हीलर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। शासन की ओर से ईवी सब्सिडी के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले ईवी खरीदने वालों को डीलर के यहां ही सब्सिडी के लिए आवेदन करना होता था। अब कोई भी घर बैठे सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
ईवी कार पर एक लाख रुपये तो टू-व्हीलर पर पांच हजार रुपये सब्सिडी तय है। पहले सिर्फ डीलर ही सब्सिडी का आवेदन कर सकते थे। ऐसे में टू-व्हीलर वाहन मालिक आवेदन भी नहीं करवाते थे। यही नहीं, सिर्फ मुख्यालय स्तर पर मंजूरी का नियम होने के कारण डीलरों को भी दिक्कत होती थी। लेकिन अब सब्सिडी के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ईवी सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://upevsubsidy.in/ पर जाना होगा। यहां अपनी जानकारी के साथ ही बैंक की जानकारी देनी होगी। आवेदन कैसे होगा, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और कितने दिन में सब्सिडी मिलेगी। इन सब की जानकारी यूपी ईवी सब्सिडी स्कीम पर क्लिक करके मिल जाएगी।
एआरटीओ अरुण कुमार ने बताया कि ईवी सब्सिडी सिर्फ पहली गाड़ी खरीदने पर ही मिलेगी। दूसरे वाहन पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आवेदक ने गलत जानकारी दी है तो उसे सब्सिडी नहीं दी जाएगी।