फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gorakhpur News: चाकू मारकर हुई थी हत्या, इमरान-कामरान को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
पांच नवंबर 2019 को चाकू मारकर हुई थी हत्या
विज्ञापन

गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार निवासी आरोपी इमरान व कामरान कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 42 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर आरोपियों को 136 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक, जाफरा बाजार कसाई टोला निवासी फरहान खां ने पांच नवंबर 2019 को तहरीर देकर तिवारीपुर थाने में केस दर्ज कराया। फरहान का कहना था कि उनका भाई शाहबाज और उसका दोस्त इमरान कुरैशी साथ गोलघर गए थे। जहां दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहां से आने के बाद आरोपी इमरान और कामरान हाथ में चाकू लेकर आए और शाहबाज के पेट में मार दिया। फरहान अपने भाई को बचाने आया तो आरोपियों ने उसपर भी चाकू से वार किया। घटना में आई चोट के कारण शाहबाज की मौत हो गई थी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें