पांच नवंबर 2019 को चाकू मारकर हुई थी हत्या
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार निवासी आरोपी इमरान व कामरान कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 42 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर आरोपियों को 136 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, जाफरा बाजार कसाई टोला निवासी फरहान खां ने पांच नवंबर 2019 को तहरीर देकर तिवारीपुर थाने में केस दर्ज कराया। फरहान का कहना था कि उनका भाई शाहबाज और उसका दोस्त इमरान कुरैशी साथ गोलघर गए थे। जहां दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहां से आने के बाद आरोपी इमरान और कामरान हाथ में चाकू लेकर आए और शाहबाज के पेट में मार दिया। फरहान अपने भाई को बचाने आया तो आरोपियों ने उसपर भी चाकू से वार किया। घटना में आई चोट के कारण शाहबाज की मौत हो गई थी।