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जीडीए : 30 हजार से अधिक मकानों में खुल सकेंगी दुकानें

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अब 18 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 100 मीटर दायरे में मिलेगी अनुमति
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भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में लिया गया निर्णय
गोरखपुर। शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए 18 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर 100 मीटर दायरे में आने वाले मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दे दी है। इस निर्णय से शहर के लगभग 30 हजार से अधिक मकान मालिक लाभान्वित होंगे।
नए प्रावधान के तहत अब मकान मालिक अपने भूखंड का मिश्रित भू-उपयोग वाला मानचित्र स्वीकृत कराकर दुकानें या छोटे व्यवसाय कर सकेंगे। इससे जीडीए की विभिन्न कॉलोनियों जैसे तारामंडल क्षेत्र, राप्तीनगर, राप्तीनगर विस्तार समेत 10 से ज्यादा आवासीय योजनाओं में रहने वाले हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। अब तक चौड़ी सड़कों के बावजूद वहां वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं मिल पाती थी।
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शहर में 24 मीटर चौड़ी सड़कें कम हैं, लेकिन 18 मीटर चौड़ी सड़कों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में बड़ी आबादी को इस नियम का फायदा मिलेगा। इन इलाकों में किराना स्टोर, स्टेशनरी, रेस्टोरेंट और अन्य छोटे व्यवसाय आसानी से शुरू हो सकेंगे।
इस निर्णय से जहां आम लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं जीडीए की आय में भी बढ़ोतरी होगी। पुराने मकानों में भी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
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जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि नई उपविधि 2025 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनमें 18 मीटर चौड़ी सड़क पर कॉमर्शियल गतिविधि की अनुमति देना अहम है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस नए नियम के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।
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