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Gorakhpur News: जीडीए ने अपार्टमेंट की बालकनी की रेलिंग पर गमला रखने पर लगाया प्रतिबंध

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जीडीए ने अपार्टमेंट्स की बालकनी में गमला रखने पर लगाया प्रतिबंध
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पुणे में गमला गिरने से नीचे खेल रहे बच्चे की हो गई थी मौत
गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने हाईराइज अपार्टमेंट्स में बालकनी में गमले रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में पुणे की हाईराइज बिल्डिंग से गमला गिरने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई थी। घटना से सबक लेते हुए जीडीए ने सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे हादसे होने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) अध्यक्ष, सचिव और फ्लैट मालिक के खिलाफ केस दर्ज होगा।
जीडीए क्षेत्र में बनाए गए अधिकतर अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग बालकनी को सजाने के लिए गमले आदि रखते हैं। प्राधिकरण का कहना है कि गमला नीचे गिरने से गंभीर हादसे की आशंका है। जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बालकनी की रेलिंग या पैरापेट वॉल पर किसी भी प्रकार का गमला न रखा जाए। उन्होंने चेताया है कि यदि किसी फ्लैट स्वामी द्वारा बालकनी की रेलिंग पर गमला रखने से कोई दुर्घटना होती है तो न केवल संबंधित फ्लैट स्वामी बल्कि सोसाइटी के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ भी विधिक कार्यवाही की जाएगी। जहां आरडब्ल्यूए का गठन नहीं हुआ है, वहां यह जिम्मेदारी विकासकर्ता (बिल्डर) की होगी।
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जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सोसाइटी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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