राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की पहल पर परिवहन राज्य मंत्री ने नियम पर लगाई मुहर
वाहन पर चालकों के नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखने का जारी हुआ फरमान
गोरखपुर। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य महिला आयोग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत सवारी वाहनों पर चालक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिखवाने का फैसला लिया गया है। राज्य महिला आयोग की पहल पर परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश मिलने के बाद परिवहन विभाग व यातायात पुलिस इसका अनुपालन कराने में जुट गई है। इस पहल से सफर के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग की ओर से यह पहल की गई है। सवारी वाहनों पर चालक के नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर अंकित कराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस बाबत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह को पत्र लिखा था। इस व्यवस्था के लागू होने से महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही अपराधी तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी।
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33 हजार ऑटो व 16 हजार ईं-रिक्शा हैं पंजीकृत
शहर में सवारी ढोने वाले वाहनों में सबसे अधिक ऑटो, ई-रिक्शा के साथ मोटर कैब, मैक्सी कैब आदि का संचालन हो रहा है। परिवहन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो शहर में 33,331 ऑटो और 16,030 के करीब ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। साथ ही मोटर कैब 3167, मैक्सी कैब 681 के साथ ही अन्य सवारी ढोने वाले वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों में इक्का-दुक्का वाहन ही ऐसे हैं जिन पर चालक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित हो। इस नियम के लागू होने के बाद से चालकों को अनिवार्य रूप से नाम, नंबर व आधार नंबर अंकित करना होगा।
कोट....
सवारी वाहन ढोने वाले वाहनों पर चालक का नाम, मोबाइन नंबर व आधार नंबर लिखने संबंधित पत्र मिला है। इसका अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। वाहनों पर नाम, नंबर व आधार नंबर नहीं लिखने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसी जाएगी।
संजय कुमार, एसपी ट्रैफिक