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Gorakhpur News: बिना लाइसेंस चला रहा था अनुबंधित बस, जुर्माना

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गोरखपुर। रोडवेज से अनुबंधित कई बसों के चालक ऐसे भी हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के बस चलाने में जुटे हैं। यह बेहद गंभीर मामला है। इसका खुलासा एआरएम गोरखपुर डिपो की जांच में पकड़ा गया। सोमवार को जांच में दो अनुबंधित बस के चालकों के पास डीएल नहीं मिला। तत्काल उन्होंने दोनों बसों का संचालन रोक दिया और दोनों पर एक एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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बताते चलें कि रोडवेज से अनुबंधित बस का चालक खुद बस का मालिक होता है, जबकि परिचालक रोडवेज का। गंभीर मसला तो यह है कि कई अनुबंधित बस के चालकों के पास डीएल ही नहीं है, फिर भी वे बस चलाने का काम कर रहे हैं। इसका खुलासा एआरएम गोरखपुर डिपो महेश चंद्र श्रीवास्तव की जांच में हुआ है। जांच के दौरान उन्होंने रेलवे बस स्टेशन परिसर में पडरौना डिपो ्रकी अनुबंधित बस व गोरखपुर डिपो की बस को चेक किया तो दो चालक के पास डीएल नहीं मिला। एआरएम महेेश चंद्र ने बताया कि संचालित अनुबंधित बस के चालक के पास यदि मौके पर डीएल नहीं है तो इसके जिम्मेदार परिचालक भी हैं। परिचालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि है। इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।
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