सीजीएम कोर्ट के आदेश पर गीडा थाना पुलिस ने दर्ज किया केस
गीडा। गीडा थाना पुलिस ने कानूनगो, तीन लेखपाल, उनके मुंशी और जमीन के ब्रोकर समेत छह के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। भूमि पर अवैध कब्जे और चकमार्ग को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई सीजीएम कोर्ट के आदेश पर की है।
गीडा प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडेय ने बताया कि जलालुद्दीन की तहरीर पर हल्का लेखपाल धर्मेंद्र सिंह, लेखपाल पिपराइच सुनील सिंह, लेखपाल बाघागाड़ा संदीप यादव, प्राइवेट मुंशी पन्नेलाल, हलका कानूनगो, प्रॉपर्टी डीलर जावेद अहमद, आबिद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मामला गीडा थाना क्षेत्र के हरैया गांव का है। हरैया गांव निवासी जलालुद्दीन ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि गांव के बाहर उनकी जमीन से जुड़ा चकमार्ग है। जिसकी पैमाइश पहले हो चुकी थी और फील्डबुक भी सभी की सहमति से तैयार कर दी गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ब्रोकर के साथ कानूनगो और तीन लेखपाल अपने मुंशी के साथ मौके पर पहुंचे और चकमार्ग को नुकसान पहुंचाकर जमीन दूसरे को देने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर इन लोगों ने मारपीट की और असलहा लहराकर धमकाने लगे। शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए तो आरोपी मौके से भाग निकले। घटना की शिकायत पहले पुलिस से की गई थी लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित पक्ष की दलील सुनने के बाद सीजीएम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया।