संचालन के लिए नगर निगम में करना होगा पंजीकरण, देना पड़ेगा शुल्क
गोरखपुर। नगर निगम ने पार्किंग व्यवस्था को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति निजी भूमि, शॉपिंग मॉल या किसी परिसर में पार्किंग शुरू करने से पहले नगर निगम से अनुमति लेगा। लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के किनारे पार्किंग की सुविधा भी निगम की स्वीकृति से ही संभव होगा। निगम की कार्यकारिणी और बोर्ड पंजीकरण एवं पार्किंग शुल्क तय करेंगे।
निगम की हालिया कार्यकारिणी और बोर्ड बैठक में पार्किंग नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सड़क किनारे पार्किंग को भी वैध मान्यता दी गई है। नए प्रावधानों के अनुसार, जो भी व्यक्ति पार्किंग सुविधा चलाना चाहेगा, उसे नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि बिना लाइसेंस किसी भी तरह की पार्किंग सुविधा अवैध मानी जाएगी। ऐसे मामलों में जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही पार्किंग स्थल पर रखे सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। निगम का मानना है कि इस कदम से अव्यवस्थित पार्किंग पर रोक लगेगी और शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।