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Gorakhpur News: हत्या की कोशिश में आरोपी को दस साल की सजा

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24 साल पुराने मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सुनाया फैसला
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गोरखपुर। हत्या की कोशिश के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने गोला के बाड़ी तरया निवासी जयराम यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पीड़ित पक्ष के वादी गिरधारी यादव गोला थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के निवासी हैं। उनके चचेरे भाई विश्वनाथ यादव और गांव के वीरेंद्र यादव के बीच पुआल रखने को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते 11 जून 2001 की सुबह 6:30 बजे आरोपी जयराम यादव ने वादी के भाई विश्वनाथ यादव को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। इस हमले में विश्वनाथ यादव को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें प्राणघातक माना गया। लगभग 24 साल पुराने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इसमें आरोपी जयराम को दस साल की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो
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