गोरखपुर। भ्रष्टाचार का जुर्म सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवनीश कुमार राय ने बांसगांव तहसील में तैनात तत्कालीन लेखपाल प्रभु कुमार यादव को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
शिकायतकर्ता गगहा थाना क्षेत्र के मेहदिया निवासी सत्यप्रकाश सिंह ने 19 अक्टूबर 2020 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय पर उपस्थित होकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उनके पिता कृष्ण मोहन सिंह और खानदान के अंत सहखातेदर की जमीन ग्राम मेहदरांव में है। जो आबादी से लगी हुई है। उसी के सीमांकन के लिए शिकायतकर्ता के पिता ने एसडीएम बांसगांव को प्रार्थना पत्र दिया था। जमीन के सीमांकन के लिए लेखपाल प्रभु कुमार यादव ने पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी है। 22 अक्टूबर 2020 को शिकायतकर्ता के खेत पर ही दो हजार रुपये रिश्वत लेते लेखपाल को पकड़ा गया था।