- जमा योजना या स्थानीय निधि से ही होगा विद्युतीकरण, विभाग ने जारी की अपील
गोरखपुर। नए बसने वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच बिजली निगम के अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की है। कहा है कि निजी बस्तियों में बिजली खंभे और तार लगाने के लिए जमा योजना या स्थानीय स्वनिधि के तहत धन जुटाना होगा।
विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, नई बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य केवल जमा योजना (डिपॉजिट स्कीम) या स्थानीय निधि के माध्यम से कराया जा सकता है। संबंधित क्षेत्र के निवासी या जनप्रतिनिधि आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर खंभे, तार और अन्य विद्युत अवसंरचना का निर्माण करा सकते हैं। भवन निर्माण के बाद लंबी दूरी तक बांस-बल्ली के सहारे लिए गए बिजली कनेक्शनों को नियमित करने के लिए विभाग के पास पोल और लाइन लगाने का कोई अलग प्रावधान नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में तार टूटने और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए विभाग ने लोगों से निर्धारित योजना के तहत ही विद्युतीकरण कराने की अपील की है।
राप्तीनगर के अधिशासी अभियंता अभिषेक जायसवाल ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से नए विद्युत संयोजन के लिए ''''सप्लाई अफोर्डेबल चार्ज'''' जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद विभाग आवश्यक विद्युत कार्य कराएगा।