डीएम ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा रीपर, स्ट्ररेक, पैडी स्ट्राचापर, स्ट्रारीपर, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, बेलर, मल्चर, रोस्टरी स्लेशर या सुपर सीडर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित कंबाइन हार्वेस्टर को जब्त कर लिया जाए तथा कंबाइन स्वामी के व्यय पर ही सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाने के उपरांत ही छोड़ी जाए।
जिला कृषि कार्यालय से एक सप्ताह में लें अनापत्ति प्रमाणपत्र
डीएम ने सभी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के अंदर अपने तहसील के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि आपने अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में उपरोक्तानुसार अपेक्षित अटैचमेंट लगवा लिया है। बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र कंबाइन चलाने पर उसे सीज करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।