करीब 12 से 13 महीने तक वह बेटी के संपर्क में रहा। बेटी को विश्वास था कि लड़का हिंदू है। वह भी आरोपी के संपर्क में रही। तहरीर में उन्होंने आगे कहा है- मुझे यकीन है कि महबूब ही चार जनवरी को बेटी को बहला-फुसलाकर लेकर चला गया है। महबूब ने बेटी को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा दिया है। महबूब का घर कर्नाटक के बिजापुर के ईन्डी थाना क्षेत्र के ईन्डी रेलवे स्टेशन के पास है।
आरोपी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर शारीरिक शोषण भी कर सकता है। उन्होंने तहरीर में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश- 2020 का उल्लेख करते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी। इसी आधार पर चिलुआताल पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गोरखपुर में नए अध्यादेश के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है। इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश में टीम भेजी गई है। मामले की जांच कर पुलिस कार्रवाई करेगी।
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