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Gorakhpur News: ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ मिला तो लगेगा जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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गोरखपुर। ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेल प्रशासन ने नियमों को सख्ती से लागू कराने की बात कही है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलिंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, स्टोव, माचिस, सिगरेट, लाइटर और पटाखों आदि के ले जाने पर रोक है। इन सामान के साथ पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना, तीन साल की सजा या दोनों हो सकता है।
सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नियमों से रेल यात्रियों को अवगत कराने और उन्हें जागरूक करने के लिए 37000 पर्चे वितरित किए गए। रेल परिसर में 638 लोकेशनों पर नुक्कड़ नाटक और 14362 स्टेशनों पर जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है।
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सिगरेट से लगायत सिलिंडर तक पकड़े गए
ट्रेनों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक वस्तुएं लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत ट्रेनों में 37,311 और स्टेशनों पर 22,110 तथा वाशिंग पिट पर 7656 जांचे की गईं। इस दौरान पटाखे व गैस सिलिंडर लेकर चलने के 155 मामले पकड़े गए। वहीं बीड़ी, सिगरेट लेकर चलने के 3284 मामले पकड़े गए थे।
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