ईएसआईसी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है। किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है।
ऐसे उठा सकते हैं फायदा
अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ईएसआईसी की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं।
इस तरह कर सकते हैं एप्लाई- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:
https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf इस फॉर्म को भरकर आपको ईएसआईसी के किसी नजदीकी ब्रांच में जमा करवाना होगा।
फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना है। इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा।
इन वजहों की होने पर नहीं मिलेगा फायदा
अगर किसी भी व्यक्ति को गलत आचरण की वजह से बाहर निकाला जाता है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है या अगर स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लाभ के लिए जरूरी है कि कर्मचारी न्यूनतम दो साल से ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप ESIC की आधिकारिक वेबसाइट (
www.esic.nic.in) पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जल्द ही ऑनलाइन सुविधा भी शुरू करने वाली है।