हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अभाव में अब संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन से संबंधित किसी भी तरह काम नहीं रुकेंगे। इसके लिए वाहन स्वामी को सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। एक दिसंबर से वाहन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक उन्हें नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं हो सके हैं। ऐसे में आरटीओ ने लोगों को राहत दी है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना भी अब आरटीओ में वाहन से संबंधित सभी काम हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए वाहन स्वामी को पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए स्थानीय डीलर या फिर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। वाहन स्वामी को वाहन से संबंधित कार्य के समय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद को प्रस्तुत करना होगा।
इसके बाद वाहन स्वामी को उस काम का अस्थायी अधिकार पत्र या अस्थायी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएंगे तो वाहन स्वामी को पुन: वाहन के साथ संभागीय परिवहन कार्यालय आना होगा। जहां नंबर प्लेट देखने के बाद विभाग से वाहन के कार्य से संबंधित स्थायी अधिकार पत्र या प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।