जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष शिवनाथ व सदस्य ब्रजेश कुमार मिश्रा ने कोतवाली रोड स्थित स्टाईलो ट्रेडर्स मियां बाजार के प्रोपराइटर के खिलाफ एमआरपी से 15 रुपये अधिक लेने पर फैसला सुनाया। आदेश दिया है कि 15 रुपया छह प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा। साथ ही पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये भी देने होंगे।
निर्धारित अवधि में देय राशि का भुगतान न करने पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देय होगा। राजघाट इलाके के रायगंज निवासी उपभोक्ता हितेश चौरसिया ने दाखिल परिवाद में कहा कि उन्होंने 22 जनवरी 2018 को एक रूम हीटर विपक्षी से खरीदी थी।
उनसे 530 रुपये लिए गए, जबकि एमआरपी 515 रुपये अंकित था। विपक्षी नोटिस के बावजूद भी फोरम में उपस्थित नहीं हुए। परिणामस्वरूप विपक्षी के खिलाफ निर्णय पारित किया गया।