इसी तरह शहर से बाहर जाने पर बड़ी गाड़ी से 200 फिक्स चार्ज और 12 रुपये प्रति किमी के हिसाब से और छोटी गाड़ी का 200 रुपये फिक्स चार्ज और नौ रुपये प्रति किमी के हिसाब से किराया देना होगा। वाहन में चालक के अलावा केवल दो वयस्क और बच्चे ही बैठ सकेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है। आने-जाने दोनों तरफ से टोल टैक्स का भुगतान यात्री को करना होगा। चालकों को प्रत्येक ट्रिप के बाद वाहन को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा।
कोरोना का खतरा बने रहने तक यात्रियों को दो घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंचना होगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही यात्रियों को टर्मिनल में एंट्री मिलेगी। इस दौरान अगर किसी यात्री के शरीर का तापमान मानक से अधिक मिला तो वह यात्रा नहीं कर सकेगा।
कोरोना के संक्रमण से यात्रियों को बचाने के लिए एयरपोर्ट पर कई तरह के उपाय किए गए हैं। हर उस प्रक्रिया या जगह जहां से संक्रमण फैल सकता है, उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की गई है। टर्मिनल में प्रवेश के लिए कांटेक्टलेस सिस्टम बनाया गया है ताकि कोई यात्री एक दूसरे के संपर्क में न आए।
यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मार्किंग कर दी गई है। दस्तावेजों की जांच से पहले मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग होगी। टर्मिनल गेट पर दस्तावेज की जांच कर रहे यात्रियों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। टिकट और आईडी प्रूफ की स्कैनिंग बिना छुए की जाएगी।
दिल्ली- स्पाइसजेट
दिल्ली- एयर इंडिया
मुंबई - स्पाइस जेट
हैदराबाद - इंडिगो
निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कहा कि एयरपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए। लोगों के बैग आदि को सैनिटाइज किया जाए साथ ही यात्रियों के हाथों को भी अनिवार्य रूप से सैनिटाइज कराया जाए।
बिना मास्क के किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए एयरपोर्ट पर मजिस्ट्रेट भी तैनात किया जाए। साथ ही आने एवं जाने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सा विभाग अपनी टीम तैनात करे। हर फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने को भी उन्होंने कहा।