नियमानुसार, लड़कियां 18 और लड़के 21 की उम्र में अगर शादी करते हैं तो फिर इसको कानूनी आधार मिलता है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होती है। यानी कि मोहब्बत भी करनी है तो उम्र का ख्याल जरूर रखें, नादानी में मोहब्बत नहीं सजा मिलती है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता जनार्दन सिंह बताते हैं कि मोबाइल के चलन के साथ ही टीवी सीरियल और फिल्मी परदे की वजह से बहुत तेजी से कम उम्र में ही बच्चे प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं जिस वजह से उनका पूरा करियर चौपट हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है इसलिए पहले करियर पर ध्यान देना चाहिए।