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इस वजह से पति ने दी थी पत्नी के हत्या की सुपारी, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

Mon, 15 Jun 2020 08:53 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

  • किराएदारी के विवाद में नहीं मारी गई थी गोली, दो आरोपितों को जेल भेजा
  • शाहपुर इलाके के पादरीबाजार में हुई थी घटना, शूटर पर बिहार में दर्ज है 19 मुकदमे

 
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मकान मालकिन को गोली मारने की घटना का पर्दाफाश करते एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शाहपुर इलाके के पादरीबाजार में मकान मालकिन कलीमुनिशा को गोली किराएदारी के विवाद में नहीं मारी गई थी बल्कि उनके ही पति ने हत्या की सुपारी दी थी। दो लाख रुपये में हत्या की बात तय हुई थी।

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पुलिस ने शूटर मोहम्मद इफ्तखार उर्फ गुड्डू और आरोपित पति नायब अली को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया। पहले यह सामने आया था कि किराएदारी के विवाद में असुरन के साहिल ने गोली मारी थी। पुलिस ने उसे जेल भी भेजा था लेकिन जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है। पुलिस के मुताबिक, शूटर और साहिल दोनों हत्या के नियत से ही किराएदार बनकर मकान में रह रहे थे।

पकड़े गए आरोपितों के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी डॉ. कौस्तुभ व सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने बताया कि तीन जून की रात में पादरी बाजार के इस्टर्नपुर में रहने वाली महिला कलीमुनिशा को गोली मारी गई थी। तब उन्होंने अपने किराएदार साहिल पर शक जाहिर किया थाबताया था कि दो दिन से वह अपनी कथित पत्नी से विवाद कर रहा था। फिर सामान बिना किराया दिए ले जा रहा था। टोकने पर उसने गोली मार दी, घटना में शामिल बदमाश साहिल जेल जा चुका है।

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पति से चल रहा था विवाद

पुलिस इस आधार पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो पता चला कि कलीमुननिशा की शादी कुशीनगर, नेबुआ नौरंगिया के मौइली मिश्रौलिया निवासी नायब अली से 14 साल पहले हुई थी। चार साल से दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। महिला अपने दो बेटों के साथ पादरी बाजार वाले मकान में रहती है।

पति को पत्नी के चरित्र पर शक हो गया था और फिर उसने ही हत्या की सुपारी दे दी। सुपारी लेने वाले बदमाश मुहम्मद इफ्तखार उर्फ गुड्डू मियां निवासी रामधाम मंदिर, बंगहा नंबर एक (बिहार) से दो लाख रुपये में बात तय हुई थी। नायब अली के भांजे नौसाद उर्फ पुट्टू ने इसकी मध्यस्था की थी।

एडवांस के तौर पर उसे छह हजार रुपये मिले थे। बाकी रुपये काम होने के बाद देने का वादा किया था। वारदात में प्रमोद और फिरोज नाम के युवक भी शामिल थे। सभी किराएदार बनकर घर में रह रहे थे। एसपी सिटी ने बताया कि इफ्तेखार शातिर बदमाश है, उसके खिलाफ बिहार में कुल 19 मुकदमें दर्ज हैं।

एक मुकदमें में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है जिसमें सशर्त जमानत पर छूटा था। आरोपितों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल बाइक, तमंचा और कारतूस
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