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Gorakhpur News: सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

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कार्रवाई के लिए एसएसपी को किया निर्देशित
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गोरखपुर। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने मामले में आगे की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे आरोपी के विरुद्ध प्रक्रिया का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें। यह मामला दो मई 2019 को थाना पिपराइच में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप है कि चुनाव के दौरान सांसद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए थे।
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न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में जारी समन और अन्य आदेशों का अनुपालन नहीं कराया गया। यह गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अदालत ने इसे एमपी-एमएलए से जुड़ा मामला मानते हुए विशेष प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।
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साथ ही न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि इस प्रकरण में तेजी लाते हुए विधिक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराया जाए।
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