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Gorakhpur News: एसआईआर का काउंटडाउन शुरू...फाॅर्म न भरने वालों का मतदाता सूची से कट जाएगा नाम

Sat, 29 Nov 2025 12:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर

सार

डीएम दीपक मीणा ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और वर्ष 2003 की सूची को भी देख सकते हैं। चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल ECI NET पर सब कुछ उपलब्ध है। जो लोग ऑनलाइन फाॅर्म भर रहे हैं उनका डेटा ऑटोमेटिक अपलोड हो जा रहा है।
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विस्तार
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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर) के तहत फॉर्म भरकर जमा करने के लिए अब छह दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में फॉर्म भरकर जरूर जमा कर दें, अगर फॉर्म नहीं मिला है तो बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म ले लें। वर्ष 2023 का डेटा नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना नाम, पिता-माता का नाम, पता आदि विवरण भी भर दें। फाॅर्म भरकर जमा नहीं करते हैं तो मतदाता सूची से नाम कट जाएगा।
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डीएम दीपक मीणा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में अब तक 51 फीसदी मतदाताओं का विवरण को डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। पिछले तीन-चार दिनों में सात से आठ प्रतिशत डेटा का डिजिटाइजेशन बीएलओ कर रहे हैं। चार दिसंबर तक 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। 

उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत फॉर्म पर दर्ज की सूचनाओं के डिजिटाइशेन करने में पिछले तीन-चार दिनों में तेजी आई है। डीएम ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और वर्ष 2003 की सूची को भी देख सकते हैं। चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल ECI NET पर सब कुछ उपलब्ध है। जो लोग ऑनलाइन फाॅर्म भर रहे हैं उनका डेटा ऑटोमेटिक अपलोड हो जा रहा है।

अब तक 5.28 प्रतिशत मतदाताओं का नाम हटा
डीएम ने बताया कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम दो स्थानों पर है या जो लोग बाहर निवास करने लगे हैं ऐसे लोगाें का सत्यापन हो रहा है। अब तक ऐसे 5.28 प्रतिशत मतदाताओं का हटाया गया है।

जिनका नाम नहीं है वे फॉर्म-6 भरें
डीएम ने कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरें। ऑफलाइन फॉर्म-6 बीएलओ के पास उपलब्ध है। ऑनलाइन फॉर्म-6 की सुविधा भी पोर्टल खुलने के साथ जारी है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाता ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
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महिला मतदाताओं के लिए विशेष निर्देश
डीएम ने कहा कि 2003 के बाद विवाह कर अन्य परिवार में चली गई महिलाओं को फॉर्म में अपने माता-पिता का नाम, 2003 में दर्ज भाग संख्या और बूथ संख्या भरना है। बाद में पता या अन्य सूचना संशोधन के लिए आपत्ति के समय उनका निस्तारण किया जाएगा।

दो स्थानों से फॉर्म मिलने पर एक ही स्थान का भरें
डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र या निवास स्थान से गणना पत्र प्राप्त हुए हैं, तो वह एक स्थान पर ही अपना सही विवरण भरकर जमा करें। दूसरे स्थान के बीएलओ को एक सरल आवेदन देकर सूचित करें।
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