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कोरोना अलर्ट: गोरखपुर में फिर से सक्रिय कर दी गई मोहल्ला निगरानी समिति, नगर आयुक्त ने जारी किया ये निर्देश

Fri, 09 Apr 2021 03:35 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
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कोरोना से बचाव के लिए आयोजित बैठक में संबोधित करते नगर आयुक्त। - फोटो : अमर उजाला।
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कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोरखपुर नगर आयुक्त ने पिछले वर्ष गठित मोहल्ला निगरानी समितियों को फिर से सक्रिय करने का आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त आशीष कुमार ने कहा कि इन मोहल्ला निगरानी समितियों के सक्रिय करने का मुख्य उद्देश्य प्रभावी सामुदाधिक सर्विलांस, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्तकता सुनिश्चित किया जा सके तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहचाया जा सके।
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उन्होंने कहा कि सक्रिय मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा मुख्यत निम्नवत् दायित्व निर्वहन करना होगा। समय सूचना निगरानी समिति के सदस्यों वार्ड सुपरवाईजर/सफाई निरीक्षक/ मुख्य सफाई निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त कर शासन को भेजा जाएगा। निर्देशों के अनुपालन कराने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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यह तय की गई है गाइडलाइन

  1. किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किया जाएगा।
  2. प्रभावित क्षेत्र में घर-घर जाकर संपर्क की खोज करने में तथा संर्विलांस टीम की सहायता किया जाएगा।
  3. निगरानी समिति द्वारा कोविड पीड़ित रोगी के परिवार से फोन पर नियमित संपर्क करके उनको क्वारंटाइन/ होम आइसोलेशन अवधि को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करना, जिससे परिवार का सहयोग करने के लिए जागृत किया जाएगा।
  4. कोविड पीडित रोगी के घरों पर उपयुक्त आदेश के अन्तर्गत अत्यावश्यक पाए जाने पर होग-कवारेन्टाइन/ होम आइसोलेशन फ्लायर/ पोस्टर का लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
  5. सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों तथा क्वारेन्टाइन किये गये घरों के आस-पास सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराना एवं निर्धारित प्रारूप पर वार्डवार पंजिका संचित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों तथा क्वारेन्टाइन किये गये घरों के आस-पास विसक्रमण सुनिश्चित कराया जाएगा।
  6. साथ ही भ्रमण के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सावधानियों बरती जाएंगी। भ्रमण के समय मास्क, गमछा अथवा दुपट्टा आदि का प्रयोग तथा परिवार के सदस्यों से कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखना। अगण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना।
  7. भ्रमण के समय दरवाजे अथवा दरवाजों के हंडल अथवा बास- बार स्पर्श की जाने वाली अन्य सतहों को स्पर्श न करना तथा परिवार के सदस्यों को फोन से अथवा आवाज देकर सुरक्षित खुले स्थान पर वार्ता के लिए बुलाना।
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