ऐसे परिवार जहां माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। माता या पिता दोनों दिव्यांग हों। महिला या माता परिवार की मुखिया हो। माता-पिता अथवा दोनों ही गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हों या भूमिहीन परिवार हो।
योजना के अंतर्गत मिलेगी आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत प्रति माह बालकों को एक हजार रुपये एवं बालिकाओं को 12 सौ रुपये दिए जाएंगे। बच्चे यदि कक्षा 8, 9 व 10 तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर छह हजार अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।