अब रेल टिकट की तरह ही पार्सल भी 120 दिन पहले बुक होंगे। यही नहीं एक पार्सल वैन भी 30 दिन पहले बुक होगी लेकिन इसके लिए बुकिंग के समय कुल भाड़े का 10 फीसदी एडवांस जमा करना होगा। बाकी 90 फीसदी भाड़ा ट्रेन छूटने के घंटे पहले जमा करना है।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल महाप्रबंधक को इस संबंध में निर्देश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। यात्रियों और व्यापरियों की मांग पर यह बदलाव किया गया है।
नए नियम के मुताबिक अगर कोई बुक किए गए भाड़े को रद्द करता है तो एडवांस बुकिंग के समय जमा की गई राशि को जब्त कर ली जाएगी। 72 घंटे पहले अगर कोई पूरा भाड़ा जमा कर देता है और फिर भी बुकिंग रद्द करता है तो 50 फीसदी रिफंड होगा। बुक हुए माल को रेलवे प्रशासन स्पेशल ट्रेनों से भेजेगा।