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राहत: बांबे हाईकोर्ट के इस खास फैसले को व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनों ने सराहा, बोले- लोगों को आपस में जोड़ता है एडमिन

Wed, 28 Apr 2021 10:44 AM IST
vivek shukla डिजिटल न्यूज नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

बांबे हाईकोर्ट ने एडमिन को आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में दोषी नहीं मानने का फैसला दिया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने पर अब एडमिन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। बांबे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने इस मुद्दे पर अहम फैसला सुनाते हुए, एडमिन को इसके लिए दोषी मानने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि एडमिन सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करता है।
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आपत्तिजनक पोस्ट में एडमिन की भूमिका होने पर ही उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गोरखपुर शहर के युवाओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वालों ने इस फैसले से राहत महसूस की है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए, इसे जल्द ही प्रभावी बनाए जाने की मांग की है।

एडमिन सिर्फ लोगों को आपस में जोड़ता है
गोरखपुर के नवाब ग्रुप के प्रिंय तिवारी ने बताया कि एडमिन सिर्फ लोगों को आपस में जोड़े रखे जाने के लिए ग्रुप बनाकर जोड़ता है। इसमें उसकी मंशा कहीं भी किसी आपत्तिजनक, नियम विरुद्ध कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने की नहीं होती। अभी तक ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट पर एडमिन को दोषी ठहराया जाता था।
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गलती कोई करे तो एडमिन का क्या गलती ?

पूर्व पार्षद व एडमिन महाकाल भक्त शिवाजी शुक्ला ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे द्वारा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जाता है। हालांकि, इसमें साफ है कि भक्ति भाव के मैसेज के अलावा अन्य कोई मैसेज न भेजे जाएं, लेकिन कभी-कभार लोग कॉपी पेस्ट के जमाने में इधर-उधर को पोस्ट ग्रुप में भेज देते हैं। अब इसमें एडमिन की आखिर क्या गलती?
 
ग्रुप के लोग भी समझते हैं अहमियत
पूर्वांचल उत्तर व्यापार मंच के एडमिन मणिनाथ गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों का एक ग्रुप बनाया गया है। इसमें गोरखपुर के अलावा आस-पास के जिलों के व्यापारी नेताओं को जोड़कर सदस्य बनाया गया है। अब किसी व्यापारी के द्वारा कभी धोखे से या जानबूझ कर कोई आपत्तिजनक पोस्ट साझा की जाए तो इसमें एडमिन की गलती कैसे मान ली जाएगी?
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