रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने सांसद कमलेश पासवान और पूर्व पार्षद राजेश कुमार यादव को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने जुर्म सिद्ध पाए जाने पर यह फैसला सुनाया।
दोनों अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को सात दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। घटना वर्ष 2004 की है। तब कमलेश पासवान तत्कालीन मानीराम विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक थे।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शैलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घटना 18 दिसंबर 2004 की है। ट्रेन संख्या 222 डाउन नकहा जंगल स्टेशन से दिन में 9:33 बजे के बाद जैसे ही किमी संख्या 04/01 पर पहुंची तो अभियुक्त कमलेश पासवान और राजेश कुमार यादव ने अपने 50-60 समर्थकों के साथ लाइन पर जाम लगा दिया।
आंदोलनकारियों ने लाइन पर लेटकर ट्रेन रोक दी। ट्रेन 11: 35 बजे तक घटनास्थल पर रुकी रही। पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी आंदोलनकारी रेलवे लाइन से नहीं हटे। तब क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर मौके पर पहुंचे तो उनसे वार्ता कर अभियुक्तों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और आंदोलनकारियों को लाइन से हटने का निर्देश दिया। तब जाकर ट्रेन का संचलन शुरू हुआ।