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भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने सुनाई एक साल कारावास की सजा, 16 साल पुराना है मामला

Wed, 27 Jan 2021 08:27 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

  • पूर्व पार्षद राजेश कुमार यादव को भी एक साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
  • वर्ष 2004 की घटना, तब मानीराम विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे कमलेश
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सांसद कमलेश पासवान। - फोटो : Twitter @Kamlesh Paswan
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विस्तार
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रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने सांसद कमलेश पासवान और पूर्व पार्षद राजेश कुमार यादव को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने जुर्म सिद्ध पाए जाने पर यह फैसला सुनाया।

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दोनों अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को सात दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। घटना वर्ष 2004 की है। तब कमलेश पासवान तत्कालीन मानीराम विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक थे।    

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शैलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घटना 18 दिसंबर 2004 की है। ट्रेन संख्या 222 डाउन नकहा जंगल स्टेशन से दिन में 9:33 बजे के बाद जैसे ही किमी संख्या 04/01 पर पहुंची तो अभियुक्त कमलेश पासवान और राजेश कुमार यादव ने अपने 50-60 समर्थकों के साथ लाइन पर जाम लगा दिया।
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आंदोलनकारियों ने लाइन पर लेटकर ट्रेन रोक दी। ट्रेन 11: 35 बजे तक घटनास्थल पर रुकी रही। पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी आंदोलनकारी रेलवे लाइन से नहीं हटे। तब क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर मौके पर पहुंचे तो उनसे वार्ता कर अभियुक्तों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और आंदोलनकारियों को लाइन से हटने का निर्देश दिया। तब जाकर ट्रेन का संचलन शुरू हुआ।
 

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घटना के वक्त थे सपा विधायक थे कमलेश

ट्रेन के गार्ड एवं चालक ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। जब रेल रोकी गई थी, तब कमलेश पासवान सपा विधायक थे। बाद में भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद भाजपा ने बांसगांव से सांसद प्रत्याशी बना दिया। कमलेश पासवान इस सीट से तीसरी बार चुनाव जीते हैं।

हाईकोर्ट में अपील करेंगे
भाजपा सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि सपा का राजनीतिक आंदोलन था। रेल रोको आंदोलन में हजारों लोग थे। इसमें से दो लोगों को सजा हुई है। हाईकोर्ट में अपील करेंगे। न्याय मिलने की उम्मीद है।
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